प्रकृति मंत्रालय किसके पक्ष में है? मानदंडों को बढ़ाने का आदेश बैकाल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा
प्रकृति मंत्रालय किसके पक्ष में है? मानदंडों को बढ़ाने का आदेश बैकाल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा

वीडियो: प्रकृति मंत्रालय किसके पक्ष में है? मानदंडों को बढ़ाने का आदेश बैकाल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा

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Anonim

रूस के प्रिय लोगों!

रूसी संघ के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के मसौदा आदेश के रूप में एक नया खतरा बैकाल के पास आ रहा है "रूसी संघ संख्या 63 के प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी मंत्रालय के आदेश में परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में संशोधन पर। दिनांक 5 मार्च, 2010" अद्वितीय पारिस्थितिक प्रणाली पर अधिकतम अनुमेय प्रभावों के लिए मानकों के अनुमोदन पर बैकाल झील और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए विशेष रूप से खतरनाक, अत्यधिक खतरनाक, खतरनाक और मध्यम खतरनाक की श्रेणियों से संबंधित पदार्थों सहित खतरनाक पदार्थों की सूची। बैकाल झील "।

परियोजना का सार, अर्थात् बैकाल झील के लिए अधिकतम अनुमेय उत्सर्जन मानकों में वृद्धि, पारिस्थितिकीविदों की राय में, इसे अपूरणीय क्षति होगी। नाइट्रेट्स को 25 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था।! क्लोराइड और एएसए के लिए मानक में वृद्धि वास्तव में बैकाल झील पर आधुनिकीकरण और आधुनिक उपचार सुविधाओं के निर्माण की योजना को रद्द कर देगी। प्रवाह को केवल क्लोरीनयुक्त किया जा सकता है। इसकी आवश्यकता क्यों थी और रूस के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने एक आदेश क्यों शुरू किया है जो स्पष्ट रूप से बैकाल झील की पारिस्थितिकी को खराब करेगा?

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बैकाल झील में अधिकतम अनुमेय मानदंडों में वृद्धि का विश्लेषण करने वाले पारिस्थितिकीविदों का तर्क है कि यह बस बैकाल झील की पारिस्थितिकी को मार देगा।

प्रोटोकॉल से "ट्रांसबाउंडरी वाटरकोर्स और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन" से यह निम्नानुसार है:

- कि पार्टियों को उपायों को अपनाने या अन्य अभिनेताओं द्वारा उपायों को अपनाने पर विचार करने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों की आवश्यकता होती है, जो इन उपायों के किसी भी संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के कारण इस प्रोटोकॉल द्वारा कवर किए गए किसी भी जलीय पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं (पैरा। 6 अनुच्छेद 4);

- जल संसाधन प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संतुष्ट हों (अनुच्छेद 5 का भाग डी);

- पानी और स्वास्थ्य पर निर्णय लेने में सूचना तक पहुंच और सार्वजनिक भागीदारी आवश्यक है, अन्य बातों के साथ-साथ, किए गए निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार और उनके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रासंगिक मुद्दों के बारे में जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, जनता को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना। उनकी चिंताओं और सार्वजनिक प्राधिकरणों को ऐसी चिंताओं पर उचित विचार करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस तरह की पहुंच और इस तरह की भागीदारी को प्रासंगिक निर्णयों (अनुच्छेद 5 के भाग i) की न्यायिक और प्रशासनिक समीक्षा के लिए उपयुक्त पहुंच द्वारा पूरक किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के आधार पर, मैं उन सभी से पूछता हूं जो बैकाल झील की पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में मदद करने के लिए उदासीन नहीं हैं, अराजकता को रोकें और "प्रोजेक्ट एल्गोरिदम" वेबसाइट से "एल्गोरिदम नंबर 5" निष्पादित करें। वहां, आवश्यक राज्य निकायों और राज्य अधिकारियों को अपीलों के सामूहिक मेल की प्रक्रिया। व्यक्तियों।

ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। उत्सुक रहो।

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